सरकारी काम-काज में बाधा डालने के आरोप में मंत्रालय के छह अधिकारी-कर्मचारी निलंबित
रायपुर, राज्य सरकार ने आज यहां मंत्रालय (महानदी भवन) में मंत्रालयीन कार्यों में बाधा डालने, अधिकारियों और कर्मचारियों को एक दिवसीय अवकाश सामूहिक के लिए उकसाने, अधिकारियों-कर्मचारियों को मंत्रालय में प्रवेश करने से रोकने, सरकारी काम में बाधा डालने और मंत्रालय परिसर में नारेबाजी करने के आरोप में मंत्रालय के छह अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इनमें तीन अनुभाग अधिकारियों सहित दो सहायक ग्रेड-2 तथा एक सहायक ग्रेड-1 शामिल हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के प्रावधानों के तहत की गई है।
निलंबित अधिकारियों में श्री कीर्तिवर्धन उपाध्याय, अनुभाग अधिकारी वन विभाग, श्री रामाधीन उईके, अनुभाग अधिकारी गृह विभाग और श्री तीरथराम साहू, अनुभाग अधिकारी पशुपालन विभाग शामिल हैं। जनशिकायत निवारण विभाग के सहायक ग्रेड-1 श्री संतोष महिलांग और सहायक ग्रेड-2 श्री मनोज कुमार साहू (जनशिकायत निवारण विभाग) और सहायक ग्रेड-2 श्री महेन्द्र सिंह राजपूत (जल संसाधन विभाग) को भी निलंबित किया गया है। इनमें से श्री महिलांग वर्तमान में संसदीय सचिव श्री अम्बेश जांगड़े के निजी स्थापना में पदस्थ रहे हैं।
निलंबन आदेशों में बताया गया है कि श्री कीर्तिवर्धन उपाध्याय छत्तीसगढ़ मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष रहे हैं और संघ के अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। उनके द्वारा अवैधानिक रूप से अध्यक्ष छत्तीसगढ़ मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के लेटर पेड का दुरूपयोग करते हुए मुख्य सचिव को एक सितम्बर 2018 को ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था, जिसमें मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की दस सूत्रीय वित्तीय और गैर वित्तीय मांगों के पूरा ना होने पर 18 सितम्बर 2018 को एक दिवसीय सामूहिक अवकाश लेने की सूचना दी गई थी। इस पर सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव ने 17 सितम्बर को सूचना जारी कर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 6 और नियम 7 के प्रावधानों से उन्हें अवगत कराया गया था और एक दिवसीय सामूहिक अवकाश के संबंध में प्रस्तुत सूचना को अग्राह्य कर दिया गया था।
इस सूचना के बावजूद श्री उपाध्याय द्वारा 18 सितम्बर 2018 को मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को मंत्रालय में प्रवेश करने से रोका गया और प्रवेश करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध नारेबाजी की गई। इसके कारण अधिकारी और कर्मचारी मंत्रालय में प्रवेश नहीं कर सके और मंत्रालय का कामकाज पूर्ण रूप से प्रभावित हुआ। निलंबन आदेशों में बताया गया है कि अनुभाग अधिकारी श्री रामाधानी उईके मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के उपाध्यक्ष रहे हैं और उपाध्यक्ष के रूप में उनका भी कार्यकाल समाप्त हो चुका है। इसी तरह श्री तीरथराम साहू अनुभाग अधिकारी मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के संरक्षक रहे हैं और संरक्षक के रूप में उनका भी कार्यकाल समाप्त हो चुका है। मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के कोषाध्यक्ष के रूप में श्री संतोष महिलांग, संघ के संयुक्त सचिव के रूप में श्री मनोज कुमार साहू और सदस्य एवं प्रवक्ता के रूप में श्री महेन्द्र सिंह राजपूत का कार्यकाल भी समाप्त हो चुका है।