बिलासपुर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बिलासपुर अन्बलगन बीण् द्वारा आमजनों की सुरक्षा हेतु जनहित में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत यह आदेश पारित किया गया है कि नेहरू चौक से जिला न्यायालय बिलासपुर तक जुलूस की शक्ल में 4 या 5 से अधिक व्यक्ति इस क्षेत्र में तथा आसपास के कार्यालय परिसर में न ही प्रवेश करेंगे और न ही एकत्रित होंगे। जिले के विभिन्न स्थानों से अपनी मांगों के संबंध में ज्ञापन प्रस्तुत करने हेतु जिला कार्यालय में आने वाले विभिन्न संस्थाओं के अथवा व्यक्तियों के बड़े जनसमूह को नेहरू चौक एवं जिला न्यायालय के मार्ग सहित कार्यालय परिसर में रोका जाना आवश्यक हो गया है। ताकि उनके प्रतिनिधि के रूप में एक साथ अथवा एक समूह में केवल 4 से 5 व्यक्ति ही इस क्षेत्र में अथवा कार्यरत् परिसर में प्रवेश कर सके। जिससे मुख्य मार्ग में यातायात बाधित न हो। जनसामान्य की सुरक्षा तथा सुविधा के साथ.साथ इस क्षेत्र में स्थित जिला न्यायालय सहित सभी शासकीय कार्यालयों का कार्य शांतिपूर्ण ढंग से संचालन एवं कानून व्यवस्था की दृष्टि से इस क्षेत्र को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधित किया जाना जनहित में आवश्यक मानते हुए उक्त आदेश पारित किया गया है। यह आदेश आगामी 6 माह के लिए प्रभावशील रहेगा।