उत्कृष्ट विवेचना करने वाले उप निरीक्षक का बढ़ाया मनोबल, पुलिस अधीक्षक कोरिया ने किया नगद ईनाम से पुरस्कृत
आरोपी को माननीय न्यायालय ने 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 50 हजार रूपये के अर्थदंड से किया है दण्डित
दिनांक 21.08.2023 को सुभाषनगर मिश्रा गली रोड़ किनारे आरोपी राजकुमार चेरवा पिता स्व. बागरसाय चेरवा उम्र 45 वर्ष सा0 ग्राम सरडी, पंडोपारा, सुभाष नगर थाना चरचा द्वारा कच्ची महुआ शराब कुल मात्रा 56 लीटर एवं नगद रूपये 590/- अवैध रूप से बिक्री करते पाये जाने पर थाना चरचा में उप निरीक्षक अब्दुल मुनाफ द्वारा धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत थाना चरचा में अप. क्र. 128/2023 पंजीबद्ध कर अवैध शराब एवं नगद रकम को जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया था।
उक्त प्रकरण में प्रारंभ से विवेचना उनि० अब्दुल मुनाफ द्वारा की जाकर माननीय न्यायालय में दिनांक 22.09.2023 को अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था। माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बैकुण्ठपुर जिला कोरिया द्वारा दिनांक 27.02.2024 को प्रकरण प्रमाणित पाते हुए आरोपी को 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 50,000 रूपये के अर्थदण्ड का दण्डादेश पारित किया गया है।
प्रकरण की संपूर्ण विवेचना उप निरीक्षक अब्दुल मुनाफ़ के द्वारा की गई है। पुलिस अधीक्षक ने उ.नि. अब्दुल मुनाफ़ के उत्कृष्ट विवेचना पर उनका मनोबल बढ़ाते हुए उन्हें उत्साहवर्धन हेतु नगद ईनाम से पुरस्कृत किया है।
गौरतलब है कि दिनांक 13 मार्च 2024 को थाना बैकुण्ठपुर में अपराध क्रमांक 133/2023 धारा 394, 34 भादवि. में आरोपीगण को माननीय न्यायालय द्वारा 5 – 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,000-1,000 रूपये के अर्थदण्ड का दण्डादेश पारित करने पर दिनांक 20 मार्च 2024 को सहायक उप निरीक्षक बालकृष्ण राजवाड़े को उत्कृष्ट विवेचना पर पुलिस अधीक्षक श्री सूरज सिंह परिहार ने उनका मनोबल बढ़ाते हुए उन्हें नगद ईनाम से पुरस्कृत किया था।
पुलिस अधीक्षक कोरिया द्वारा आज उक्त दोनों विवेचकों को पुलिस अधीक्षक कार्यालय कोरिया में उक्त आशय का सर्टिफिकेट जारी कर उनका मान बढ़ाया गया तथा आगे भविष्य में भी ऐसी विवेचना करने हेतु निर्देश दिया गया है।