बिजली दरों के निर्धारण के लिए नियामक आयोग में छह मार्च से आठ मार्च तक होगी सुनवाई
रायपुर, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा बिजली दरों के निर्धारण के लिए सभी संबंधित पक्षों की सुनवाई छह मार्च से आठ मार्च तक यहां शांत नगर स्थित अपने कोर्ट रूम में की जाएगी।
आयोग के सचिव श्री पी.एन. सिंह से प्राप्त जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी, राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी, राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी और राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 तथा संबंधित बहुवर्षीय टैरिफ विनियम के प्रावधानों के तहत वर्ष 2016-17 के ट्रू-अप और आगामी वर्ष 2018-19 के लिए संशोधित वार्षिक राजस्व की आवश्यकता तथा बिजली दरों के निर्धारण के लिए आयोग के समक्ष याचिकाएं प्रस्तुत की गई हैं। इन कम्पनियों द्वारा संबंधित पक्षों से सुझाव, आपत्ति और टिप्पणी आंमत्रित करने के लिए समाचार पत्रों में प्रस्तावों का सारांश भी प्रकाशित करवाया गया था। इन विद्युत कम्पनियों के टैरिफ प्रस्तावों पर विद्युत नियामक आयोग द्वारा यह सुनवाई छह मार्च से शुरू की जा रही है।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पहले दिन मंगलवार छह मार्च को सवेरे 11 बजे से दोपहर दो बजे तक सभी अति उच्च दाब श्रेणी के उपभोक्ताओं की सुनवाई की जाएगी। उसी दिन अपरान्ह तीन बजे से शाम 5.30 बजे तक उच्च दाब के उद्योगों और अन्य उच्च दाब श्रेणी के उपभोक्ताओं की सुनवाई होगी। दूसरे दिन सात मार्च को सवेरे 11 बजे से दो बजे तक निम्न दाब उद्योगों और अपरान्ह तीन बजे से 5.30 बजे तक घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं का पक्ष सुना जाएगा। अंतिम दिवस पर आठ मार्च को सवेरे 11 बजे से दोपहर दो बजे तक कृषि और वाणिज्य श्रेणी के उपभोक्ताओं की तथा अपरान्ह तीन बजे से शाम 5.30 बजे तक स्थानीय निकायों, नगर निगमों और ट्रेड यूनियनों का पक्ष सुना जाएगा। यह सुनवाई उन पक्षों के लिए आयोजित की जा रही है, जिनके द्वारा लिखित अपत्तियां और टिप्पणियां आयोग में प्रस्तुत की गई है, लेकिन अन्य संबंधित पक्ष भी सुनवाई के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोग के सामने अपने सुझाव और अपनी आपत्तियां रख सकते हैं। सुनवाई में अपना पक्ष रखने के इच्छुक लोगों को इस बारे में आयोग के सचिव को सोमवार पांच मार्च तक अपना नाम देना होगा। जिन व्यक्तियों, संस्थाओं और संघों ने लिखित में अपनी टिप्पणी अथवा आपत्ति प्रस्तुत की है, उन्हें अलग से व्यक्तिगत सूचना भेजना संभव नहीं है, इसलिए वे भी प्रकाशित समाचार के आधार पर सुनवाई के लिए आयोग के सामने उपस्थित हो सकते हैं। यदि कोई उपभोक्ता अथवा एसोसिएशन आदि आयोग के सामने अपना प्रस्तुतिकरण देना चाहते हों तो वे इस बारे में आयोग के सचिव को पूर्व सूचना भेज सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के अधिकारियों से सिंचाई कॉलोनी शांतिनगर रायपुर स्थित उनके कार्यालय में टेलीफोन नम्बर 0771-4048788 पर सम्पर्क किया जा सकता है। आयोग का फैक्स नम्बर 0771-4073553 है।
आयोग के सचिव श्री पी.एन. सिंह से प्राप्त जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी, राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी, राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी और राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 तथा संबंधित बहुवर्षीय टैरिफ विनियम के प्रावधानों के तहत वर्ष 2016-17 के ट्रू-अप और आगामी वर्ष 2018-19 के लिए संशोधित वार्षिक राजस्व की आवश्यकता तथा बिजली दरों के निर्धारण के लिए आयोग के समक्ष याचिकाएं प्रस्तुत की गई हैं। इन कम्पनियों द्वारा संबंधित पक्षों से सुझाव, आपत्ति और टिप्पणी आंमत्रित करने के लिए समाचार पत्रों में प्रस्तावों का सारांश भी प्रकाशित करवाया गया था। इन विद्युत कम्पनियों के टैरिफ प्रस्तावों पर विद्युत नियामक आयोग द्वारा यह सुनवाई छह मार्च से शुरू की जा रही है।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पहले दिन मंगलवार छह मार्च को सवेरे 11 बजे से दोपहर दो बजे तक सभी अति उच्च दाब श्रेणी के उपभोक्ताओं की सुनवाई की जाएगी। उसी दिन अपरान्ह तीन बजे से शाम 5.30 बजे तक उच्च दाब के उद्योगों और अन्य उच्च दाब श्रेणी के उपभोक्ताओं की सुनवाई होगी। दूसरे दिन सात मार्च को सवेरे 11 बजे से दो बजे तक निम्न दाब उद्योगों और अपरान्ह तीन बजे से 5.30 बजे तक घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं का पक्ष सुना जाएगा। अंतिम दिवस पर आठ मार्च को सवेरे 11 बजे से दोपहर दो बजे तक कृषि और वाणिज्य श्रेणी के उपभोक्ताओं की तथा अपरान्ह तीन बजे से शाम 5.30 बजे तक स्थानीय निकायों, नगर निगमों और ट्रेड यूनियनों का पक्ष सुना जाएगा। यह सुनवाई उन पक्षों के लिए आयोजित की जा रही है, जिनके द्वारा लिखित अपत्तियां और टिप्पणियां आयोग में प्रस्तुत की गई है, लेकिन अन्य संबंधित पक्ष भी सुनवाई के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोग के सामने अपने सुझाव और अपनी आपत्तियां रख सकते हैं। सुनवाई में अपना पक्ष रखने के इच्छुक लोगों को इस बारे में आयोग के सचिव को सोमवार पांच मार्च तक अपना नाम देना होगा। जिन व्यक्तियों, संस्थाओं और संघों ने लिखित में अपनी टिप्पणी अथवा आपत्ति प्रस्तुत की है, उन्हें अलग से व्यक्तिगत सूचना भेजना संभव नहीं है, इसलिए वे भी प्रकाशित समाचार के आधार पर सुनवाई के लिए आयोग के सामने उपस्थित हो सकते हैं। यदि कोई उपभोक्ता अथवा एसोसिएशन आदि आयोग के सामने अपना प्रस्तुतिकरण देना चाहते हों तो वे इस बारे में आयोग के सचिव को पूर्व सूचना भेज सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के अधिकारियों से सिंचाई कॉलोनी शांतिनगर रायपुर स्थित उनके कार्यालय में टेलीफोन नम्बर 0771-4048788 पर सम्पर्क किया जा सकता है। आयोग का फैक्स नम्बर 0771-4073553 है।