एम सी बी चिरिमिरी थाना में नए छत्तीसगढ़ जुआ अधिनियम 2022 की पहली कार्यवाही
थाना प्रभारी चिरमिरी द्वारा चिरमिरी में सटोरिए पर किए गए कार्यवाही से आरोपी गया जेल
चिरमिरी। सामाजिक बुराई कहे जाने वाले जुआ-सट्टा को जिले में पूर्णत: निषेधित करने एसपी एम सी बी टी आर कोसिमा के द्वारा सभी थाना, चौकी प्रभारियों को नये छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 के तहत प्रभावी कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया है । दिशा निर्देशों का पालन करते हुए थाना प्रभारी चिरिमिरी निरीक्षक के के शुक्ल द्वारा चिरमिरी क्षेत्र में जुआ सट्टा पर कार्यवाही के लिए मुखबीर सक्रिय कर प्रत्येक बीट आरक्षकों को उनके बीट के पुलिस सूत्रों से निरंतर संपर्क कर सूचनाएं लेने निर्देशित किया गया है । इसी क्रम में आज छोटा बाज़ार चिरमिरी क्षेत्र में रहने वाला शिवराम पनिका पिता रंजीत पनिका उम्र ५० साल के द्वारा सट्टा लगाने लोगों से रूपये लेने की सूचना पर तत्काल टीआई चिरिमिरी हमराह प्रधान आरक्षक संजय कुमार पाण्डेय और आरक्षक् अम्बुज सिंह, अमित जैन, सै रामजी गुप्ता के साथ सट्टा रेड कार्यवाही किया गया ।
मौके पर जुआ में लगी रकम नकदी ₹ 1640₹ तथा सट्टा पट्टी विवरण, एक पेन जप्त किया गया है आरोपी शिव् राम पनिका पर थाना चिरिमिरी में अपराध क्रमांक 159/ 23 धारा छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत कार्यवाही कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर JMFC चिरिमिरी न्यायालय पेश किया गया जहां आरोपी का जेल वारंट जारी किए जाने आज चिरिमिरी पुलिस द्वारा आरोपी को उप जेल मनेन्द्रगढ़ दाखिल किया गया है । छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध विधेयक-2022 में जुआरियों के लिए छ: महीने तक की सजा एवं तीन हजार से दस हजार रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। पुराने कानून में इसके लिए चार महीने की जेल और 100 रुपए जुर्माने का प्रावधान था।