November 22, 2024

इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत 888 हितग्राहियों को डेढ़ करोड़ रूपए से अधिक राशि के सब्सिडी का वितरण जारी

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रायपुर, 04 फरवरी 2023 :परिवहन विभाग द्वारा राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 के तहत हितग्राहियों को सब्सिडी का वितरण निरंतर किया जा रहा है। इस तारतम्य में अभी 888 इलेक्ट्रिक वाहन स्वामियों को 01 करोड़ 55 लाख 90 हजार 515 रूपए की राशि के सब्सिडी का वितरण जारी है। इसके पहले प्रथम चरण अंतर्गत माह दिसम्बर में राज्यभर के 404 हितग्राहियों को 80 लाख रूपए से अधिक राशि के सब्सिडी का वितरण हो चुका है।

इस संबंध में परिवहन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप हर संभव पहल की जा रही है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति जो इलेक्ट्रिक व्हीकल ख़रीदता है, वह राज्य शासन से सब्सिडी प्राप्त कर सकता है। इसके लिए वाहन विक्रेता डीलर को अपना अकाउंट नंबर और आईएफ़एस कोड देना होगा। वाहन के मूल्य का 10 प्रतिशत जो अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक हो सकता है, इलेक्ट्रिक वाहन क्रेता के खाते में परिवहन विभाग द्वारा सीधे हस्तांतरित किए जाएँगे।

परिवहन मंत्री श्री अकबर ने यह भी अवगत कराया है कि वर्तमान में वायु प्रदूषण की वैश्विक समस्या के मद्देनजर अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की सख्त जरूरत है। इसके मद्देनजर छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहनों से संबंधी मिशन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा हर संभव मदद उपलब्ध कराई जा रही है। इस तारतम्य में ग्राहकों को इलेक्ट्रिक वाहन की ओर आकर्षित करने के लिए सब्सिडी का वितरण किया जा रहा है, जो निरंतर जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए लोगों को विभिन्न सुविधाएं तथा आवश्यक मदद पहुंचाई जा रही है।

परिवहन आयुक्त श्री दीपांशु काबरा से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में राज्य के विभिन्न जिलों से 888 इलेक्ट्रिक वाहन स्वामियों को डेढ़ करोड़ रूपए से अधिक राशि के सब्सिडी का वितरण जारी है। अभी वितरित किए जा रहे सब्सिडी में सबसे अधिक बिलासपुर अंतर्गत 401 हितग्राहियों को 72 लाख 78 हजार रूपए, रायपुर अंतर्गत 201 हितग्राहियों को 40 लाख रूपए तथा बलौदाबाजार अंतर्गत 86 हितग्राहियों को 10 लाख रूपए का सब्सिडी प्रदान किया गया है। इसी तरह दुर्ग अंतर्गत 74 हितग्राहियों 12 लाख 4 हजार रूपए, जांजगीर अंतर्गत 43 हितग्राहियों को 4 लाख 64 हजार रूपए, जशपुर अंतर्गत 36 हितग्राहियों को 3 लाख 82 हजार रूपए, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही अंतर्गत 26 हितग्राहियों को 3 लाख 25 हजार रूपए, महासमुंद अंतर्गत 18 हितग्राहियों को 7 लाख 40 हजार रूपए और मुंगेली अंतर्गत 3 हितग्राहियों को एक लाख 69 हजार रूपए की राशि के सब्सिडी का वितरण शामिल है।

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