ग्रामीण महिलाओं,उद्यमी युवाओं के स्वरोजगार के लिए ग्रामीण औद्योगिक पार्क का निर्माण कार्य प्रारंभ
बैकुण्ठपुर दिनांक 16/12/22 – राज्य षासन के निर्देषानुसार कोरिया एवं एमसीबी जिले के सभी जनपद पंचायतों के अंतर्गत दो-दो ग्राम पंचायतों में ग्राम गोठान के समीप ग्रामीण औद्योगिक पार्क के लिए संरचनाएं बनाने का कार्य प्रारंभ हो गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला पंचायत सीइओ श्रीमती नम्रता जैन ने बताया कि कोरिया एवं एमसीबी जिले के समस्त जनपद पंचायतों के अंतर्गत दो-दो गौठानों में ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनाए जाने हैं। इसके तहत ग्रामीण उद्यमी युवाओं और स्व सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के लिए स्वरोजगार के ससंाधन हेतु संरचनाएं बनाई जानी हैं। कार्य आदेश जारी होते ही संबंधित ग्राम पंचायतों मे कार्य की संरचनाओं के ले आउट देकर कार्य प्रारंभ कराया जा रहा है ताकि राज्य के निर्देशानुसार समय सीमा में यह कार्य पूरा किया जा सके। जिला पंचायत सीइओ ने बताया कि सभी निर्माण कार्यों की देखरेख के लिए ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के कार्यपालन अभियंता को निर्माण कार्यों का प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। रीपा के लिए जारी प्रशासकीय स्वीकृति आदेश के संबंध में जिला पंचायत सीइओ ने बताया कि महात्मा गांधी नरेगा के तहत इस कार्य में संलग्न श्रमिकों को अकुशल रोजगार देते हुए मजदूरी प्रदान की जाएगी वहीं निर्माण संबंधी अन्य भुगतान के लिए राज्य द्वारा प्रदत्त रीपा योजना की राशि खर्च किया जाना प्रावधानित है। कार्यालय जिला पंचायत से गत दिवस प्रषासकीय स्वीकृति आदेष जारी होने के तुरंत बाद सभी स्थानों पर निर्माण कार्य करने के लिए ले आउट की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। कोरिया जिले के अंतर्गत जनपद पंचायत बैकुण्ठपुर के ग्राम पंचायत मझगंवा और आनी में, सोनहत के ग्राम पंचायत कुषहा और घुघरा में, एमसीबी जिले के जनपद खड़गंवा में ग्राम चिरमी और दुबछोला में तथा मनेन्द्रगढ जनपद पंचायत के ग्राम परसगढ़ी तथा पिपरिया में, भरतपुर जनपद पंचायत अंतर्गत बहरासी और जनकपुर में रीपा योजना का ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनाया जा रहा है। जिला पंचायत सीइओ ने बताया कि ग्रामीण औद्योगिक पार्क के लिए अभी चिन्हाकित स्थलों पर घेराबंदी कराई जा रही है तथा प्रत्येक स्थान पर सामुदायिक षौचालय के साथ कार्य करने वाले समूहों के लिए सामुदायिक षेड निर्माण कार्य के आदेष जारी किए गए हैं। सभी तरह के निर्माण कार्यों के लिए ग्राम पंचायतों को ही निर्माण एजेंसी बनाया गया है। रीपा के तहत स्वीकृत कार्यों को गुणवत्ता पूर्ण रखते हुए समय-सीमा में पूरा करने संबंधी आदेश जारी किए गए हैं।