हर घर तिरंगा’ कार्यक्रम में जनसमुदाय की सहभागिता पर कलेक्टर शर्मा ने दिया बल
’आगामी 13 से 15 अगस्त तक घर घर में सम्मानपूर्वक फहराया जाए राष्ट्रीय ध्वज’’गरिमामय स्वतंत्रता समारोह की तैयारी पर कलेक्टर ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए दिए जरूरी दिशा-निर्देश’
कोरिया 02 अगस्त 2022/आजादी के 75 वें वर्षगांठ के मौके पर ’आजादी का अमृत महोत्सव’ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में हर नागरिक के मन में राष्ट्र और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान की भावना को और बढ़ाने के लिए ’हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत ज़िले में भी आगामी 13 से 15 अगस्त तक राष्ट्रीय ध्वज हर गांव, हर शहर, हर घर में फहराया जाना है। कलेक्टर श्री कुलदीप शर्मा ने आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए इस अभियान के तहत मातृभूमि के प्रति कृतज्ञता और राष्ट्रीयता की भावना को संवर्धित करने तिरंगा हर घर, शासकीय, अर्धशासकीय और निजी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, व्यवसायिक-वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, गैर सरकारी संगठनों के कार्यालयों में भी सम्मान के साथ फहराने के लिए सभी को प्रोत्साहित करने पर बल दिया। साथ ही इसमें ज़िले के सार्वजनिक उपक्रम, स्व सहायता समूह, सामाजिक संगठनों आदि के सभी लोगों और जनसमुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की है।
’हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिले में होंगे विविध कार्यक्रम, झुमका बोट क्लब और झुमका आइलैंड में वृहद रंगोली की तैयारी’
सीईओ जिला पंचायत श्री कुणाल दुदावत ने इस अवसर पर जिले में होने वाले विविध कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए बताया कि 13 से 15 अगस्त तक जिले में साइकिल रैली, स्कूल और आंगनबाड़ी में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। जिले के महत्वपूर्ण स्थलों, पर्यटन स्थलों पर भी तिरंगा फहराया जाएगा। 13 और 14 अगस्त को झुमका बोट क्लब और झुमका आइलैंड में वृहद रंगोली तैयार की जाएगी।
इस मौके पर कलेक्टर ने सभी से अपील की है कि राष्ट्र ध्वज के मानकों को ध्यान में रखते हुए सभी लोग राष्ट्र ध्वज फहराएं।
बता दें कि देश की झंडा संहिता में बदलाव किया गया है, इसके तहत अब तिरंगा दिन और रात दोनों समय फहराए जाने की अनुमति रहेगी। साथ ही अब पॉलिएस्टर और मशीन से बने राष्ट्रीय ध्वज का भी उपयोग किया जा सकता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन, फहराना और उपयोग भारतीय झंडा संहिता, 2002 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के तहत आता है। भारतीय झंडा संहिता, 2002 में जुलाई 2022 के एक आदेश के जरिए संशोधन किया गया है और अब भारतीय झंडा संहिता, 2002 के भाग-दो के पैरा 2.2 के खंड (11) को अब इस तरह पढ़ा जाएगा ’जहां झंडा खुले में प्रदर्शित किया जाता है या किसी नागरिक के घर पर प्रदर्शित किया जाता है, इसे दिन-रात फहराया जा सकता है।’ इससे पहले तिरंगे को केवल सूर्याेदय से सूर्यास्त तक फहराने की अनुमति थी। इसी तरह झंडा संहिता के एक अन्य प्रावधान में बदलाव करते हुए कहा गया, ’राष्ट्रीय ध्वज हाथ से काता और हाथ से बुना हुआ या मशीन से बना होगा। यह कपास/पॉलिएस्टर/ऊन/रेशमी खादी से बना होगा।’ इससे पहले मशीन से बने और पॉलिएस्टर से बने राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग की अनुमति नहीं थी।
’गरिमा पूर्वक मनाया जाएगा स्वतंत्रता दिवस समारोह’
75वां स्वतंत्रता दिवस आजादी के अमृत महोत्सव के रुप में कोरिया जिले में गरिमापूर्वक मनाया जाएगा। कलेक्टर ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से इसकी तैयारियों के लिए विभागों को दायित्व सौंपा। कोविड प्रोटोकॉल के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि द्वारा रामानुज मिनी स्टेडियम में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली जाएगी। अंतिम रिहर्सल 13 अगस्त को सुबह 9 बजे मिनी स्टेडियम में की जाएगी।