बिना पंजीयन प्राधिकार के उर्वरक विक्रय पर कार्यवाही
कोरिया 05 जुलाई 2022/खरीफ सीजन प्रारम्भ होते ही कृषकों को उचित दर पर गुणवत्तायुक्त आदान की उपलब्धता एवं कालाबजारी रोकने के उद्देश्य से जिले में बीज, उर्वरक, कीटनाशक निरीक्षकों द्वारा निरंतर कृषि आदान व्यवसाईयों के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया जा रहा है। इसी कड़ी में दिनांक 02 जुलाई को कलेक्टर के निर्देशानुसार एवं उप संचालक कृषि के मार्गदर्शन में जिले की निरीक्षण दल द्वारा विकासखण्ड खड़गवां के ग्राम कटकोना में श्री परमेश्वर साहू के प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया गया। संबंधित के दुकान में 70 बोरी आई.पी.एल. कंपनी का यूरिया भण्डारित पाया गया। उक्त उर्वरक विक्रय के संबंध में संबंधित द्वारा किसी भी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत नही करने एवं बिना उर्वरक पंजीयन प्राधिकार के उर्वरक विक्रय करना उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 का स्पष्ट उल्लंघन है।
उर्वरक नियंत्रण आदेश में निहित प्रावधानों के तहत भण्डारित सम्पूर्ण 70 बोरी यूरिया को जब्त किया जाकर प्रकरण कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इस कार्यवाही में जिलास्तरीय निरीक्षणदल के प्रभारी अधिकारी श्री लाल सिंह आर्माे के मार्गदर्शन मेंउर्वरक निरीक्षक श्रीमती मेहनाज अंसारी, श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता ग्रामीण कृषि विस्तारअधिकारी एवं श्री बालकृष्ण कंवर, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की संयुक्त टीम द्वारा जब्ती की कार्यवाही की गई।