मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के तहत 20 हजार रूपये प्रोत्साहन, सहायता राशि देने का प्रावधान
पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक को प्रसूति सहायता राशि 20 हजार रूपये मिलेगा
कोरिया 07 फरवरी 2022/ छŸाीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल रायपुर द्वारा छŸाीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल में पंजीकृत हितग्राहियो के लिए नवीन योजना बनाई गई है। जिसमें मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना एवं भगिनी प्रसूति सहायता योजना शामिल हैं।
श्रम पदाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना का उद्देश्य पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के दो अविवाहित पुत्रियों को सशक्त तथा आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से प्रोत्साहित करने हेतु सहायता राशि उपलब्ध कराना है। योजनांतर्गत प्रोत्साहन राशि का उपयोग हितग्राही की पुत्री अपने शिक्षा, रोजगार अथवा स्वरोजगार को बेहतर करने आदि में तथा पुत्री के विवाह हेतु किया जा सकेगा। योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन सहायता राशि का भुगतान हितग्राही के पुत्री के खातें में एकमुश्त किया जावेगा। इस योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राही अविवाहित पुत्रियों को 20 हजार रूपये प्रोत्साहन, सहायता राशि देय होगी। योजना के अंतर्गत लड़की के पिता या माता अथवा दोनों कम से कम एक वर्ष की अवधि से मण्डल में निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत हो। पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पुत्री जिसके लिये आवेदन किया गया है वह श्रम विभाग के अंतर्गत किसी भी मण्डल में पंजीकृत ना हो। पंजीकृत निर्माण श्रमिक के केवल दो पुत्री प्रोत्साहन राशि के लिए पात्र होंगे। पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पुत्री की आयु न्यूनतम 18 वर्ष पूर्ण हो तथा 18 वर्ष 6 माह से अधिक ना हो तथा अविवाहित हो। पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पुत्री कम से कम 10 वीं कक्षा उŸाीर्ण हो। पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पुत्री के नाम से जीवित बैंक खाता हो।
आवेदन की तिथि से पूर्व के एक वर्ष की अवधि में हितग्राही कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्यरत रहा हो। जिन लड़कियों के लिए हितग्राहियों को पूर्व में मण्डल अंतर्गत संचालित मिनीमाता कन्या विवाह योजना, राजमाता विजयाराजे कन्या विवाह सहायता योजना अंतर्गत सहायता राशि प्राप्त हो चुकी है, वह इस योजना हेतु अपात्र होंगे। योजना के तहत आवेदन केवल ऑनलाईन के माध्यम से स्वीकार किया जावेगा। आवेदक किसी भी च्वाईस सेंटर अथवा श्रम कार्यालय के माध्यम से आवेदन कर सकता है। योजना का आवेदन करते समय हितग्राही के पंजीयन परिचय पत्र की प्रति, हितग्राही की पुत्री के आधारकार्ड की प्रति, हितग्राही के पुत्री के बैंक खाता पासबुक का प्रथम पृष्ठ, हितग्राही की पुत्री की आयु 18 वर्ष पूरी होने के संबंध में जन्म प्रमाण पत्र अथवा 10 वीं की अंकसूची, नियोजन प्रमाण पत्र एवं स्व-घोषणा प्रमाण पत्र। ऑनलाईन आवेदन करते समय केवल मूल दस्तावेज ही स्कैन कर ऑनलाईन अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।
उन्होंने भगिनी प्रसूति सहायता योजना के बारे में बताया कि छŸाीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल रायपुर द्वारा छŸाीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के हितग्राहियों के लिए संचालित भगिनी प्रसूति सहायता में आंशिक संशोधन किया गया है। भगिनी प्रसूति सहायता योजना के तहत पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक के प्रथम दो बच्चों के जन्म पश्चात् पूर्व में एकमुश्त 10 हजार रूपये की सहायता राशि प्रदान की जाती थी। वर्तमान में पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक को प्रसूति सहायता राशि 20 हजार रूपये एक मुश्त बच्चे के जन्म के पश्चात् प्रदाय किया जावेगा।