नेशनल लोक अदालत 11 दिसंबर को
बिजली, बैंक, जलकर सहित अन्य प्रकरणों का होगा निराकरण
शहडोल। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार जिला न्यायालय शहडोल एवं तहसील न्यायालयों ब्योहारी, जयसिंहनगर एवं बुढ़ार में दिनांक 11 दिसम्बर 2021 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत में संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार तक बकाया होगी, में मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी । इसी तरह जल कर में कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार रूपये तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत की छूट और जल कर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर एवं अधिभार की राशि 10 हजार से अधिक तथा 50 हजार रूपये तक बकाया होगी, उसमें मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक छूट दी जायेगी । जल कर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक बकाया होगी, उनमें मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी । संपत्ति कर के प्रकरणों में कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक तथा एक लाख तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी, लेेकिन ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि एक लाख से अधिक बकाया होगी, उसमें मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट दी जायेगी । यह छूट मात्र एक बार ही दी जायेगी। इसके साथ ही लोक अदालत में विद्युत, बैंक, नगरपालिका एवं दूरभाष के लगभग 2500 से अधिक प्रकरण रखे जायेंगे इसके साथ ही न्यायालयों में लंबित राजीरामा योग्य 65 पारिवारिक मामले, 270 आपराधिक, 810 धारा 138 एन.आई. एक्ट, 395 मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, 257 सिविल मामले तथा 365 अन्य मामले रखे जायेंगे।