गांजा तस्करी में आरोपीगण को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा
कोंडागांव। इस प्रकरण में शासन की ओर से दिलीप जैन, लोक अभियोजक ने पैरवी की। प्रकरण के संबंध में लोक अभियोजक श्री दिलीप जैन ने बताया कि दिनांक 08.01.2018 को विवेचक मुखबीर के माध्य से सूचना मिली कि एक कत्था रंग का मिनी ट्रक क्र. के.एल. 06 जी-8685 में कुछ लोग मक्का के बोरियों के बीच मादक पदार्थ गंाजा छिपाकर मलकानगिरी से रायपुर की ओर जा रहे है । विवेचक स्वयं कार्यवाही हेतु हमराह स्टाफ के साथ मय विवेचना किट आदि लेकर गवाहों के साथ रवाना होकर नारायणपुर तिराहा पुल के पास नाकेबंदी किया। दोपहर करीब 02ः00 बजे संदिग्ध वाहन कत्था रंग की ट्रक आती हुयी दिखी जिसे रोक कर चेक किया गया तो उक्त वाहन में दो लोग सवार थे । नाम पता पूछने पर ड्रयवर सीट में बैठे व्यक्ति ने अपना नाम आरोपी सुखदेव दाव एवं बगल सीट में बैठे व्यक्ति ने अपना नाम आरोपी समारू पुजारी होना बताया । संदिग्ध वाहन के ट्राली में जूट की बोरियों में मक्का भरा हुआ था ।
आरोपीगण से सख्ती से पूछताछ करने पर उन्होने जूट की बोरियों में मक्का के बीच अवैध मादक पदार्थ गांजा छिपाकर रखना स्वीकार किये । फिर गवाहों के समक्ष आरोपीगण एवं उसके वाहन की तलाषी कार्यवाही प्रारंभ की गयी तो वाहन मिनी ट्रक की तलाषी ली जिसमें ट्राली में भूरे रंग की जूट की बोरियों में मक्का अनाज जिसके नीचे सफेद रंग की प्लास्टिक बोरी में गांजा जैसे मादक पदार्थ छिपाकर रखा बरामद हुआ कुल 99 बोरा मक्का एवं 33 सफेद प्लास्टिक बोरियों में मादक पदाथ्र गांजा था जिसे खोलकर चेक करने पर 327 पैकेट अवैध मादाक पदार्थ गांजा भूरे रंग का सेलोटेप लगाकर बनाया हुआ बरामद हुआ ।
आरोपीगण की तलाषी में आरोपी सुखदेव दास के पास से संदिग्ध मिनी ट्रक की चाबी, मोबाईल, नगदी 420 रू. ड्रायविंग लायसेंस, वोटर आई.डी., ए.टी.एम. कार्ड तथा आरोपी समारू पुजारी के पास से नगदी 1360 रू., आधारकार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, मोबाईल बरामद हुआ । उक्त बरामद पैकेटों की पहचान गवाहांे से करायी गयी जो मादक पदार्थ गांजा होना पाया गया । तौल करने पर कुल वजन 658.500 किलोग्राम पाया गया जिसे गवाहों के समक्ष जप्त कर सीलबंद किया गया । इसके उपरांत आरोपीगण एवं आरोपीगण से बरामद वस्तुओं मादक पदार्थ एवं वाहन व हमराह स्टाफ के साथ वापस थाना कोण्डागांव आकर देहाती नासली रिपोर्ट प्रस्तुत किया जिसके आधार पर थाना कोण्डागांव में आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्र 10/2018 धारा 20(ख)एन.डी.पी.एस. एक्ट का प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया। आरोपीगण के विरूद्ध चालानी कार्यवाही योग्य पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने से अभियोग पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।
कोण्डागांव जिले के विषेष सत्र न्यायाधीश(एन.डी.पी.एस. एक्ट) कोण्डागंाव के न्यायाधीश सुरेष कुमार सोनी ने प्रकरण का विचारण कर आरोपीगण को धारा 20 (ख) (2-स) स्वापक औषधी एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के आरोप में 10-10 वर्ष के सश्रम करावास एवं रूपये 1,00,000.00-1,00,000.00 मात्र के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है । अर्थदण्ड की राशि अदा होने के व्यतिक्रम पर 01-01 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास पृथक से भुगतना होगा ।