महिला अपराध को रोकने महिलाओं को संवैधानिक एवं विधिक अधिकारों की जानकारी होना जरूरी-डॉ नायक
’कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न’ विषय पर महिला आयोग ने
किया नर्सिंग छात्राओं के साथ वेबिनार
रायपुर 06 अगस्त 2021/ छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ने आज नर्सिंग कॉलेज, रायपुर की छात्राओं के साथ ‘कार्यस्थल पर लैंगिंक उत्पीड़न’ विषय पर वेबिनार आयोजित किया। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने छात्राओं को बताया कि राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा प्रायोजित वेबिनार श्रृंखला के तहत आज छत्तीसगढ़ में पहला वेबिनार आयोजित किया गया है। इसके माध्यम से महिलाओं को उनके संवैधानिक एवं विधिक अधिकारों की जानकारी दी जाएगी।
उन्होंने लैंगिंक उत्पीड़न के बारे में सरल भाषा में समझाते हुए बताया कि किसी व्यक्ति द्वारा अनावश्यक महिलाओ के समीप आना या छूने की कोशिश करना, नौकरी, पैसा या अन्य कोई प्रलोभन देना आदि को उत्पीडन की श्रेणी में रखा गया है। इसी तरह अश्लील कॉमेडी दिखाना या मैसेज करना आदि लैंगिंक उत्पीड़न की श्रेणी में आते है। कार्यालय में महिलाएं इस संबंध आंतरिक परिवाद समिति में शिकायत कर सकती है। उन्होंने कहा कि सभी कार्यालयीन जगहों में नर्सिंग एवं अन्य संस्थानों में आंतरिक परिवाद समिति का गठन अनिवार्यतःहोना चाहिये। इसमें एनजीओ को भी जोडा जा सकता है। जहाँ पर इसका गठन किया जा चुका है।वहाँ फ्लैक्स बोर्ड बनाकर कार्यालय में लगा होना चाहिये। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा 14 वेबिनार आयोजित करने छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग को कहा है। जिस संस्थान को वेबिनार में सहभागिता देनी है,आयोग कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं।
इस वेबिनार में अधिवक्ता सुश्री शमीम रहमान, फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉ. सुनंदा ढेंगे, डीआईजी पुलिस मुख्यालय रायपुर सुश्री हिमानी खन्ना, संयुक्त संचालक संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती सी.एस. लाल मुख्य वक्ता रहे। अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक और वक्ताओं ने नर्सिंग छात्राओं के प्रश्नों का उत्तर देकर मार्गदर्शन दिया।