क्राइम : गांजा तस्करी में आरोपी को 10 वर्ष के कारावास की सजा
कोंडागांव। इस प्रकरण में शासन की ओर से दिलीप जैन, लोक अभियोजक ने पैरवी की। प्रकरण के संबंध में लोक अभियोजक श्री दिलीप जैन ने बताया कि दिनांक 24.06.2017 को विवेचक हमराह स्टाफ के साथ शासकीय वाहन में टाउन पेट्रोलिंग पर रवाना होकर एन.एच. 30 पर रोड पेट्रोलिंग करते हुए बोरगांव की ओर जा रहे थे । पेट्रोलिंग गाडी को कांकेर की ओर मोडते समय एक सिल्वर रंग की हुण्डई एसेन्ट कार क्रमांक क्स् 02 ब्ॅ 1230 तेज गति से जगदलपुर से कांकेर की ओर सामने से गुजरी जिस पर विवेचक को संदेह होने पर उक्त कार का पीछा किया गया एवं बार-बार एसेन्ट कार को ओवरटेक कर रूकवाने का प्रयास किया किंतु कार चालक पुलिस पेट्रोलिंग गाडी को देखकर और तेल गति से कार चलाने लगा ।
केषकाल घाटी मोड क्र. 10 में एसेन्ट कार को रोका गया तो कार चालक गेट खोलकर घाटी में जंगल की ओर भागने लगा जिसका पीछा विवेचक के कहने पर हमराह स्टान ने किया । विवेचक ने शेष आरक्षक के साथ एसेन्ट कार में बैठे तीन अन्य व्यक्ति को बाहर आने को कहा जिस पर वे तीनों बाहर आये । पूछताछ में अपना नाम आरोपी इष्हाक, मोहम्मद इम्तियाज, बिल्लु होना व कार से भागे व्यक्ति का नाम ताजू उर्फ पप्पी निवासी गाजियाबाद होना व कार में अवैध गांजा भरकर जयपुर उडीसा से दिल्ली ले जाना बताया ।
आरोपीगण द्वारा अवैध गांजा परिवहन की स्वीकारोक्ती करने पर मौके पर ही उपस्थित गवाहों के समक्ष आरोपीगण के एसेन्ट कार की तलाषी प्रारंभ कर पंचनामा तैयार किया गया । तलाषी के दौरान कार के पीछे की डिक्की में पुराने अखबारी व उसके उपर पारदर्षी पन्नी से पैक किया हुआ कुल 14 पैकेट बरामद हुआ तौल करने पर कुल वजन 77.470 किलोग्राम पाया गया जिसे गवाहों के समक्ष जप्त किया गया । इसके पश्चात आरोपीगण के कब्जे से एसेन्ट कार, चार नग मोबाईल जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार किया गया । कार से भागे आरोपी ताजू उर्फ पप्पी का पीछा करने गये आरक्षक ने आकर बताया कि उक्त आरोपी जंगल झाडी का लाभ लेकर भाग गया तो विवेचक ने कंट्रोल रूम के माध्यम से उसका हुलिया बताते हुए सरहदी थानों को सूचित किया ।
इसके उपरांत आरोपीगण को गिरफ्तार कर बरामद वस्तुओं व हमराह स्टाफ के साथ वापस थाना केषकाल आकर देहाती नालसी रिपोर्ट प्रस्तुत किया जिसके आधार पर थाना केषकाल में आरोपी के विरूद्ध अपराध क्र. 76/2017 धारा 20(ख)एन.डी.पी.एस. एक्ट का प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया। आरोपीगण के विरूद्ध चालानी कार्यवाही योग्य पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने से अभियोग पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।
कोण्डागांव जिले के विषेष सत्र न्यायाधीश(एन.डी.पी.एस. एक्ट) कोण्डागंाव के न्यायाधीश सुरेष कुमार सोनी ने प्रकरण का विचारण कर आरोपी बिल्लू को धारा 20 (ख) (2-स) स्वापक औषधी एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के आरोप में दस वर्ष के सश्रम करावास एवं रूपये 1,00,000.00/- मात्र के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है । अर्थदण्ड की राशि अदा होने के व्यतिक्रम पर 01 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास पृथक से भुगतना होगा ।