November 23, 2024

गांजा तस्करी में आरोपी को 10 वर्ष के कारावास की सजा

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कोण्डागांव। इस प्रकरण में शासन की ओर से दिलीप जैन, लोक अभियोजक ने पैरवी की। प्रकरण के संबंध में लोक अभियोजक श्री दिलीप जैन ने बताया कि दिनांक 02.03.2017 को विवेचक को मुखबीर के माध्य से सूचना मिली कि एक सफेद रंग के सफारी वाहन क्र. जे.एच. 05 एच-3258 में जगदलपुर से रायपुर की ओर अवैध गांजा परिवहन किया जा रहा है जो केषकाल की ओर आने वाली है ।

विवेचक स्वयं कार्यवाही हेतु हमराह स्टाफ के साथ मय विवेचना किट आदि लेकर गवाहों के साथ विश्रामपुरी तिरहा एन.एच. 30 पर घेराबंदी किया। कुछ देर बाद 9ः00 बजे जगदलपुर की ओर से उक्त सफेद रंग की सफारी वाहन आते दिखी जिसे हमराह स्टाफ की सहायता से रूकवाया गया । वाहन को रोकने पर चालक सीट में आरोपी मिला । फिर गवाहों के समक्ष आरोपी एवं उसके वाहन सफारी की तलाषी ली गयी तो वाहन के सीलिंग में तथा पीछले हिस्से में पलास्टिक टेप से पैक किया हुआ 74 पैकेट गांजा जैसा मादक पदाथ्र बराम हुआ जिसे गवाहों के समक्ष दिखाकर, सुंघाकर पंचनामा तैयार किया गया । तौल करने पर कुल वजन 108.700 किलोग्राम पाया गया । मादक पदार्थ एवं सफारी वाहन को गवाहों के समक्ष जप्त किया गया ।

इसके उपरांत आरोपी एवं आरोपी से जप्त से बरामद वस्तुओं व हमराह स्टाफ के साथ वापस थाना केषकाल आकर देहाती नासली रिपोर्ट प्रस्तुत किया जिसके आधार पर थाना केषकाल में आरोपी के विरूद्ध अपराध क्र18/2017 धारा 20(ख)एन.डी.पी.एस. एक्ट का प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया। आरोपी के विरूद्ध चालानी कार्यवाही योग्य पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने से अभियोग पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।

कोण्डागांव जिले के विषेष सत्र न्यायाधीश(एन.डी.पी.एस. एक्ट) कोण्डागंाव के न्यायाधीश सुरेष कुमार सोनी ने प्रकरण का विचारण कर आरोपी को धारा 20 (ख) (2-स) स्वापक औषधी एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के आरोप में दस वर्ष के सश्रम करावास एवं रूपये 1,00,000.00/- मात्र के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है । अर्थदण्ड की राशि अदा होने के व्यतिक्रम पर 01 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास पृथक से भुगतना होगा ।

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