स्वास्थ्य विभाग ने अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित चिकित्सा अधिकारियों की सेवा समाप्ति के पहले सुनवाई के लिए अंतिम अवसर प्रदान करने जारी की सूचना
संबंधित अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर अपना पक्ष रखने के निर्देश
पक्ष नहीं रखने वाले डॉक्टरों के विरूद्ध सेवा से पृथक करने की कार्यवाही की जाएगी
रायपुर. 23 जून 2021. राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग ने अनाधिकृत रूप से तीन वर्षों से अनुपस्थित चिकित्सा अधिकारियों की सेवा समाप्ति के पहले व्यक्तिगत सुनवाई के लिए अंतिम अवसर प्रदान करने संबंधी सूचना जारी की है। संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के वित्त एवं योजना विभाग द्वारा वर्ष 2013 में जारी परिपत्र के अनुसार शासकीय सेवकों को अनुपस्थिति के कारणों को स्पष्ट करने के लिए युक्तियुक्त अवसर दिए जाने संबंधी प्रावधान के तहत यह सूचना जारी की गई है। परिपत्र में उल्लेखित प्रावधान “यदि कोई शासकीय कर्मचारी तीन वर्ष से अधिक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहता है तो कोई शासकीय सेवक अवकाश सहित या बिना अवकाश के बाह्य सेवा से भिन्न, तीन वर्ष से अधिक निरंतर अवधि के लिये कर्तव्य से अनुपस्थित रहता है तो उसे शासकीय सेवा से त्याग-पत्र दिया हुआ समझा जाएगा जब तक कि राज्यपाल, प्रकरण की आपवदिक परिस्थितियों को देखते हुए अन्यथा निर्धारित न करें, परन्तु इन प्रावधानों को लागू करने के पूर्व शासकीय सेवक को ऐसी अनुपस्थिति के कारणों को स्पष्ट करने हेतु युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा” के तहत विभाग द्वारा चिकित्सा अधिकारियों को सुनवाई के लिए अंतिम अवसर प्रदान करने हेतु यह सूचना जारी की गई है।
अनाधिकृत रूप से तीन वर्षों से अनुपस्थित चिकित्सा अधिकारियों को सूचना के प्रकाशन के सात दिनों के भीतर कार्यालयीन समय में संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाएं, छत्तीसगढ़, तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर में स्वयं उपस्थित होकर या डाक के माध्यम से अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया है। निर्धारित समयावधि में दावा-आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर चिकित्सा अधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए सेवा से पृथक करने की कार्यवाही की जाएगी जिसके लिए अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे।
स्वास्थ्य विभाग ने विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं में पदस्थ चिकित्सकों डॉ. ए. शदाणी, डॉ. विक्रांत ताम्रकार, डॉ.ए.के. जायसवाल, डॉ. शेषनारायण चन्द्राकर, डॉ. मानसी शदाणी, डॉ. संतोष कुमार जायसवाल, डॉ. टी. नरसिम्हा मूर्ति, डॉ. मेरीजेनिश तिग्गा, डॉ. विनय सोनी, डॉ. छबि जांगड़े, डॉ. विकास मिश्रा, डॉ. वंदना देवांगन, डॉ. नागेन्द्र सोनवानी, डॉ. योगेश धावर्डे, डॉ. कालिका प्रसाद जांगड़े, डॉ. विकास गुप्ता, डॉ. अमन सराफ, डॉ. गजेन्द्र सिंह कौशल, डॉ. अर्चना कश्यप, डॉ. उत्पल कुमार चन्द्राकर, डॉ. उमेश कुमार सोनवानी, डॉ. श्रीकांत चन्द्राकर, डॉ. मनोज अग्रवाल, डॉ. लक्ष्मीकांत साहू, डॉ. पुष्कर चौधरी, डॉ. कु. मनीषा केसर, डॉ. मधु राठौर, डॉ. मल्लिका कटकवार, डॉ. जया जैन, डॉ. परिणा फारूकी, डॉ. अनुप्रिया झा, डॉ. सोमेन्द्र कुमार धारीवाल, डॉ. चैतन्या साहू, डॉ. सोनाली राठी, डॉ. ममता तिवारी, डॉ. कविता श्रीनिवास, डॉ. महाबीर प्रसाद जौहरी, डॉ. श्रुतिका ताम्रकार, डॉ. वैभव शर्मा, डॉ. कु. मधुलिका चन्द्राकर, डॉ. रोशन कुमार, डॉ. विवेक साहू, डॉ. विश्वजीत करक्डे, डॉ. जी. गौतम, डॉ. रनिता रानी सिंह, डॉ. सोनल अग्रवाल, डॉ. मधुबाला मुलकवार, डॉ. सुखलाल निराला, डॉ. गोपीकृष्ण पटेल, डॉ. संगीता भद्र, डॉ. अमन कुमार शर्मा, डॉ. प्रकाश जायसवाल, डॉ. देवेन्द्र दुबे, डॉ. विनय कुमार सोनी, डॉ. सुजाता पटेल, डॉ. ममता साहू, डॉ. मनीष गोयल, डॉ. वीनिता पाण्डे, डॉ. उमेश साहू, डॉ. शुभम वैष्णव, डॉ. प्रभात विश्वकर्मा, डॉ. विभा सेंदूर, डॉ. दीपक दुबे, डॉ. अंजू भास्कर, डॉ. इवेन्द्र वाहने, डॉ. तजमूल हुसैन, डॉ. दिनेश कुमार श्रीवास्तव, डॉ. मनीष पाठक, डॉ. अंकित चंदेल, डॉ. राघवेन्द्र सिंह, डॉ. आदित्य नारायण गुईन, डॉ. अभिषेक कोसले, डॉ. राहुल देव टंडन, डॉ. हरिशचंद्र पटेल, डॉ. श्रीमती शुभलक्ष्मी गटलेवार, डॉ. धर्मेंद्र सैयाम, डॉ. रूपेन्द्र कुमार साहू, डॉ. भोज कुमार साहू, डॉ. वाय. सौजन्या, डॉ. रविशंकर सिंह, डॉ. अनामिका पटेल, डॉ. प्रांजल प्रधान, डॉ. दीपांकर साहू, डॉ. सौरभ मंदिलवार, डॉ. राजीव तिवारी, डॉ. स्मिता जकारिया तथा डॉ. वैभव कौशिक को पिछले तीन वर्षों से अधिक अवधि से अपने पदस्थापना स्थान से बिना सूचना के अनाधिकृत तौर पर अनुपस्थित रहने के कारण सेवा समाप्ति के पहले सुनवाई हेतु अंतिम अवसर प्रदान करने के लिए सूचना जारी की है।