सूरजपुर : पंचायत सचिव निलंबित
जोगी एक्सप्रेस छत्तीसगढ़
कलेक्टर जी.आर. चुरेन्द्र के निर्देशन में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संजीव कुमार झा ने बताया है कि विकासखण्ड प्रतापपुर के ग्राम पंचायत खड़गंवा के सचिव श्री मोहर लाल राजवाड़े द्वारा 25 जनवरी 2017 को आयोजित खण्ड स्तर पर पंचायत निधि वसूली की जानकारी न देने दिनांक 04, 11, एवं 18 जनवरी 2017 को बगैर सूचना के साप्ताहिक समीक्षा बैठकांे में अनुपस्थित रहना , लोक समाधान 2017 के संबंध में 22 फरवरी 2017 को आयोजित प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहना एवं लोक समाधान के संबंध में प्रचार -प्रसार न करना तथा उच्चाधिकारियों के आदेशों -निर्देशों का अवहेलना करने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा आचरण नियम 1998 के नियम 03 के विपरीत होने के कारण श्री मोहर लाल राडवाड़े को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन की अवधि में मुख्यालय जनपद पंचायत ओड़गी में निर्धारित किया जाता है। निलंबन की अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह की पात्रता होगी।