जल जीवन मिशन के कार्यों में स्थानीय ठेकेदारों को मिलेगी प्राथमिकता: मंत्री गुरू रूद्रकुमार
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने पात्रता की शर्तों को किया शिथिल
रायपुर, 13 फरवरी 2021/ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरू रूद्रकुमार के निर्देशन पर जल जीवन मिशन के कार्यों के लिए स्थानीय ठेकेदारों को प्राथमिकता दी जा रही है। मंत्री गुरू रूद्रकुमार ने जल जीवन मिशन के बेहतर क्रियान्वयन के लिए आवश्यक निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। जल जीवन मिशन के कार्यों को जिले स्तर पर क्रियान्वित किए जाने और स्थानीय ठेकेदारों को कार्यों के क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। प्रमुख अभियंता श्री एम.एल. अग्रवाल ने बताया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 45 लाख 48 हजार ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल प्रदाय किया जाना है। जिसके अंतर्गत अब तक विभिन्न माध्यमों से 5 लाख 66 हजार नल कनेक्शन प्रदाय किया जा चुका है और जल जीवन मिशन के माध्यम से नल कनेक्शन का कार्य प्रारंभ किया जाना शेष है। उन्होंने बताया कि राज्य जल एवं स्वच्छता समिति की कार्यकारिणी बैठक में प्रमुख अभियंता की अध्यक्षता में गठित तकनीकी समिति के द्वारा तैयार किए गए निविदा प्रस्तुत की गई। जिसमें राज्य के स्थानीय ठेकेदारों को अधिक से अधिक कार्य मिल सके इस बात को मद्देनजर रखते हुए पात्रता की शर्तों को शिथिल किया गया है। प्रमुख अभियंता श्री अग्रवाल ने बताया कि बैठक में तकनीकी समिति द्वारा लिए गए निर्णय में एक करोड़ रूपए तक के कार्य के लिए वित्तीय क्षमता के आंकलन की आवश्यकता नहीं होगी। निविदाकारों के लिए 5 वर्ष के टर्न ओव्हर के स्थान पर अब 10 वर्षों का टर्न ओव्हर कर दिया गया है। साथ ही साथ निविदाकारों को 5 वर्ष के अनुभव की पात्रता को बढ़ाते हुए विगत 10 वर्षों का अनुभव किया गया है। इसी तरह पाइप लाइन के कार्य संबंधी अनुभव के लिए 7 हजार 500 मीटर तक के लिए शिथिल कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि टंकी निर्माण संबंधी कार्य के अनुभव के लिए 75 हजार लीटर तक के लिए शिथिल कर दिया गया है। बिजली कनेक्शन के विलंब को देखते हुए अब ग्राम में नल जल योजना के कार्यों के लिए ठेकेदारों को स्वयं बिजली के कनेक्शन विद्युत मण्डल से लेना होगा। जिसका भुगतान विभाग द्वारा किया जाएगा। श्री अग्रवाल ने बताया कि ठेकेदारों के द्वारा विद्युत कनेक्शन के साथ अब आवश्यक मोटर पंप और इससे संबंधी समस्त कार्य भी योजना के अंतर्गत कराए जाएंगे। ठेकेदारों को योजना के अंतर्गत बनाए जाने वाले टंकी के अनुमोदित ड्राइंग और डिजाइन भी विभाग द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसके एवज में मात्र 500 रूपए की कटौती की जाएगी। उल्लेखनीय है कि इस कार्य के लिए पहले ठेकेदारों को इस कार्य के लिए 10 हजार रूपए खर्च करने पड़ते थे। इन पात्रता की शर्तों में शिथिलता लाए जाने से इस कार्य के लिए लगने वाले दो माह के समय की बचत होगी और सभी कार्य समय-सीमा में पूर्ण करने में सहायक सिद्ध होगी।