आयोग में अपीलार्थी/शिकायतकर्ता, जनसूचनाअधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य नहीं जनसूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीयअधिकारी आयोग को अपना जवाब ई–मेल, व्हाट्सअप और फैक्स से भेंज सकते हैं रायपुर 27 मई 2020/ राजधानी नवा रायपुर स्थितछत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील औरशिकायत के प्रकरणों की सुनवाई की जा रही है। मुख्य सूचनाआयुक्त श्री एम के राऊत ने कहा है कि कोरोना वायरस केबढ़ते प्रभाव को देखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग मेंद्वितीय अपील और शिकायत के प्रकरणों की सुनवाई के लिएराज्य सूचना आयोग में जनसूचना अधिकारी और प्रथमअपीलीय अधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है।जनसूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी प्रकरण सेसंबंधित तर्क/जवाब लिखित रूप से आयोग को ई-मेल, व्हाट्सअप और फैक्स से भेंज सकते हैं । सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत छत्तीसगढ़राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील और शिकायत प्रकरणों की सुनवाई पुन: वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम सेमुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों के द्वारा 4 मई2020 से की जा रही है। जनसूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी आयोगको अपना जवाब ई-मेल] व्हाट्सअप और फैक्स से भेंजसकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग को अपना जवाबई-मेल sic.cg@nic.in, फैक्स नम्बर 0771-2512102, व्हाट्सअप नम्बर 94255-02363 पर भेंज सकते हैं।छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील औरशिकायत के प्रकरणों की जानकारी और सुनवाई की तिथिछत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के वेबसाइट www.siccg.gov.in के लिंक में अपीलार्थी/शिकायतकर्ताका अपना नाम, प्रकरण क्रमांक और मोबाइल नम्बर दर्जकरप्रकरण की अद्यतन जानकारी हासिल कर सकते हैं ।