डीजीपी के निर्देश पर धमधा टीआई और चरौदा जीआरपी चौकी प्रभारी निलंबित

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अवैधानिक कार्यों के लिए पैसों के लेनदेन और जुआ-सट्टा पर अंकुश ना लगाने पर हुई कार्रवाई

रायपुर 29 नवम्बर 2020/ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा पुलिस की छवि सुधारने और आम जनमानस के प्रति जवाबदेह बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में डीजीपी श्री डीएम अवस्थी द्वारा रायपुर एवं दुर्ग के पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और अनुशासनहीन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में डीजीपी के निर्देश पर दुर्ग जिले के धमधा थाना के टीआई श्री शैलेन्द्र ठाकुर और चरौदा जीआरपी चौकी के प्रभारी श्री रमेश पांडे को निलंबित कर दिया गया है। टीआई शैलेन्द्र पांडे के विरुद्ध अवैधानिक कार्यों के लिए पैसों के लेनदेन, भ्रस्ट व संदिग्ध आचरण की शिकायत प्राप्त होने के बाद डीजीपी ने दुर्ग पुलिस अधीक्षक को कार्रवाई के निर्देश दिए थे। दुर्ग पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत ठाकुर ने निलंबन आदेश जारी किया है। वहीं पुलिस को सूचना मिली कि भिलाई के चरौदा इलाके में जुआ, सट्टा की अवैध गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। पुलिस द्वारा इलाके में छापा मारने पर जुआ एवं सट्टा पट्टी बरामद की गई। इस पर डीजीपी ने रेलवे पुलिस अधीक्षक राच्यपुर को निर्देश दिये कि तत्काल चरौदा जीआरपी चौकी प्रभारी को निलंबित किया जाए।चरौदा जीआरपी चौकी प्रभारी एएसआई श्री रमेश पांडे को जुआ, सट्टा की गतिविधियों पर अंकुश ना लगाने पर पुलिस अधीक्षक रेल  द्वारा निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में टीआई श्री शैलेंद्र ठाकुर और एएसआई श्री रमेश पांडे को रक्षित केंद्र दुर्ग में सम्बद्ध किया गया है। उल्लेखनीय है कि डीजीपी श्री अवस्थी ने रायपुर एवं दुर्ग में समीक्षा बैठक के दौरान आईजी और पुलिस अधीक्षकों को बेसिक पुलिसिंग पर जोर देने के निर्देश दिए थे साथ ही अनुशासनहीन एवं भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने कहा था। जिससे आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास बना रहे। डीजीपी श्री डीएम अवस्थी ने लगातार दो दिन रायपुर और दुर्ग में पुलिस अधिकारियों की बैठक ली और गुंडे-बदमाशों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके सकरात्मक परिणाम देखने को मिले। रायपुर और दुर्ग पुलिस द्वारा कई गुंडे-बदमाशों पर कार्रवाई की गई है। डीजीपी ने कहा है कि पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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