अनलॉक-थ्री के दिशा निर्देश जारी स्‍कूल और कॉलेज 31 अगस्‍त तक बंद रहेंगे

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नई दिल्ली : गृह मंत्रालय ने कोविड-19 के कंटेनमेंट क्षेत्रों से बाहर के इलाकों में गतिविधियों को बढाने के लिए नये दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अनलॉक-तीन के तहत पहली अगस्‍त से गतिविधियों को बढाने की शुरुआत होगी। राज्‍यों और केन्‍द्रशासित प्रदेशों तथा केन्‍द्रीय मंत्रालयों और विभागों से प्राप्‍त जानकारी के आधार पर ये दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

रात्रि में लोगों के आने-जाने के प्रतिबंधों को हटा लिया जाएगा। पांच अगस्‍त से योग और जिम जैसे संस्‍थान खोले जा सकते हैं, लेकिन इनके लिए स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय द्वारा जारी आवश्‍यक दिशा-निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा। स्‍वतंत्रता दिवस समारोहों को भी सुरक्षित दूरी बनाए रखकर तथा स्‍वास्‍थ्‍य दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए मनाया जा सकता है। स्‍कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्‍थाएं 31 अगस्‍त तक बंद रहेंगी।

वंदे भारत मिशन के अंतर्गत अंतर्राष्‍ट्रीय यात्राओं को स‍ीमित आधार पर अनुमति होगी, जिसे चरणबद्ध ढंग से बढाया जाएगा। मेट्रो, रेल, सिनेमा हॉल, तरणताल, मनोरंजन पार्क, थियेटर और बार के अलावा अन्‍य गतिविधियों को कंटेनमेंट क्षेत्रों के बाहर अनुमति होगी।

कंटेनमेंट क्षेत्रों के अलावा अन्‍य स्‍थानों पर सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्‍कृतिक और ध‍ार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति होगी। कंटेनमेंट क्षेत्रों में गतिविधियां राज्‍य और केन्‍द्रशासित प्रदेशों द्वारा तय की जाएंगी और उनका कडाई से पालन कराया जाएगा। राज्‍य और केन्‍द्रशासित प्रदेश स्थिति के आकलन के अनुसार कंटेनमेंट क्षेत्रों के बाहर की गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं। राज्‍यों के बीच लोगों और सामान की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

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