डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा के लिए प्रीमियम भुगतान की अवधि 30 जून तक

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नई दिल्ली : कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी से उत्‍पन्‍न खतरे तथा पूरे भारत में लॉकडाउन को देखते हुए केंद्र/राज्‍य सरकारों ने कई दिशा निर्देश जारी किए हैं और आम लोगों के आनेजाने पर प्रतिबंध लगाया है। डाक जीवन बीमा/ग्रामीण डाक जीवन बीमा के ग्राहक अपने प्रीमियम के भुगतान के लिए नजदीकी डाकघर पहुंचने में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। ऐसी स्थिति इस तथ्‍य के बावजूद है कि आवश्‍यक सेवाओं के अंतर्गत कई डाकघर अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

सभी पीएलआई/आरपीएलआई ग्राहकों को सुविधा प्रदान करने के उपाय के रूप में डाक जीवन बीमा निदेशालय, डाक विभाग, संचार मंत्रालय ने मार्च 2020 अप्रैल 2020 और मई 2020 के नियत प्रीमियम के भुगतान की अवधि को 30 जून, 2020 तक का विस्‍तार दिया है और इसके लिए कोई विलंब या अन्‍य शुल्‍क भी नहीं लगाया जाएगा। विभाग ने पोर्टल पर पंजीकृत ग्राहकों को सुझाव दिया है कि वे पीएलआई कस्‍टमर पोर्टल का उपयोग करके प्रीमियम का ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं।

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