कलेक्टर ने दिए दवाई दुकान संचालकों को उनके दुकानों में उपलब्ध मार्स्क और सैनिटाइटर की मूल्य सूची प्रदर्शित करने के निर्देश अन्यथा लायसेंस होंगे निरस्त

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मुंगेली,कोरोना वायरस संक्रमण के खतरों के मद्देनजर कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरंेद्र भुरे ने दवाई दुकान संचालकों को उनके दुकानों  मे उपलब्ध मार्स्क और हैण्ड सैनिटाइटर की मूल्य सूची प्रदर्शित करने के निर्देश दिये है। उन्होने कहा है कि उनके द्वारा नियमित रूप से दवाई दुकानों पर आकस्मिक निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान दुकानों  मे उपलब्ध मार्स्क और हैण्ड सैनिटाइटर की मूल्य सूची प्रदर्शित नही होने पर संबंधित दुकानों की लायसेंस निरस्त किये जाएगें । उन्होने कहा है कि केन्द्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के दायरे में मास्क एवं हैंड-सैनिटाइजर को भी शामिल करते हुए आवश्यक वस्तु आदेश, 2020 अधिसूचित किया है। इसके अंतर्गत 2-प्लाई एवं 3-प्लाई सर्जिकल मास्क, एन-95 मास्क तथा हैंड-सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तुओं में शामिल किया है। उन्होने कहा है कि मास्क एवं हैंड-सैनिटाइजर की जमाखोरी, कालाबाजारी और मुनाफाखोरी रोकने के मास्क एवं हैंड-सैनिटाइजर  की मूल्य  अंकित  किया गया है । उन्होने इन आवश्यक वस्तुओं पर अंकित खुदरा मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचने वालो पर आवश्यक कार्यवाही करने के साथ-साथ संबंधित दुकानों के लायसेंस निरस्त करने की बात कही है ।

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