नई जीएसटी दर लागू होने से व्यपारियो और आम आदमी को बड़ी राहत :राकेश सोनी

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जोगी एक्सप्रेस 

जमिलुर्रह्मान 

शहडोल धनपुरी ,दी सोसायटी आफ इंटालेजेंसी टेक्नोलॉजी के प्रदेश अध्यक्ष व भाजपा के वरिष्ठ राकेश सोनी  ने जी एस टी की नई दरे लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सभी का आभार व्यक्त किया है , श्री सोनी ने बताया की जी एस टी से व्यपारियो के लेन देन में पारदर्शिता आई है वही ग्राहकों को भी इस का लाभ मिल रहा है,श्री सोनी ने प्रधानमत्री नरेंद्र मोदी की दूरद्र्स्टीता की तारीफ करते हुए कहा की आज समूचे भारत वार्स नहीं अपितु पुरे विश्व में मोदी जी की सराहना हो रही आज प्रधानमत्री जी के नेत्रत्व से ढेर सारी योजनाओ को गति मिली है ,वही प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह सिंह जी  की  कई योजनाओ की तारीफ करते हुए कहा की मुख्यमंत्री जी के साशन काल में गरीब व्यपारियो के लिए ,बेरोजगार युवाओ के लिए महिलाओ के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाये चलाई जा रही है और लोग लाभ्वान्वित भी हो रहे ,वही जीएसटी जेसे अहम फैसले लिए गए है , जिनका सीधे तौर पर फायदा उपभोक्ताओं को होगा वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) लागू होने के 3 महीने बाद समिति ने केंद्रीय वित्त मंत्री  की अध्यक्षता में शुक्रवार को 22 वीं परिषदीय बैठक में कई अहम फैसले हुए . छोटे एवं मझोले उद्यमों को कर के भुगतान और रिटर्न दाखिल करने के मामले में बड़ी राहत देने के अलावा निर्यातकों के लिए नियमों को आसान बनाया गया है    . सालाना 1.5 करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाली कंपनियों को हर महीने के बजाय अब तिमाही रिटर्न भरनी होगी. आम उपयोग वाली 27 वस्तुओं पर जीएसटी की दर में  भी कटौती की गई है, इसका सीधा फायदा उपभोक्ताओं को होगा.

क्या है जीएसटी के फायदे जानिए …. 

कलम, पेंसिल जैसे स्टेशनरी के सामान पर अब 28 की बजाए 18 फीसदी जीएसटी लगेगा.  बिना ब्रांड वाले नमकीन, अमचूर, आम पापड़ और खाकरा आदि पर जीएसटी 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है.  आयुर्वेदिक दवाओं पर 12 की जगह अब 5 फीसदी जीएसटी लागू होगा.डीजल इंजन और पंप के कलपुर्जों पर जीएसटी की दर 28 से घटाकर 18 प्रतिशत रह गई है.  एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस) के तहत स्कूली बच्चों को दिये जाने वाले खाने के पैकेट पर जीएसटी 12 प्रतिशत के बजाए अब 5 प्रतिशत लगेगा. कपड़ा क्षेत्र में उपयोग होने वाले मानव निर्मित धागे पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया है.  मार्बल और ग्रेनाइट को छोड़कर फर्श में लगने वाले पत्थर में 28 की जगह 18 फीसदी जीएसटी लगेगा.  ई-कचरे पर जीएसटी को 28 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है.  जरी के काम और प्रिंटिंग सामान पर अब 12 प्रतिशत के बजाए 5 प्रतिशत कर लगेगा.  ‘कंपोजिशन’ योजना अपनाने वाली कंपनियों के लिये भी कारोबार की सीमा 75 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दी गई है.

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