रबी फसल के प्रमाणित बीजों की विक्रय और अनुदान दरें निर्धारित

0

 भोपाल
राज्य शासन ने रबी वर्ष 2019-20 के लिये विभिन्न फसलों के प्रमाणित बीज की उपार्जन, विक्रय और अनुदान दरों का निर्धारण किया है। संस्था की सकल विक्रय दर तथा किसानों को प्राप्त होने वाले बीज की अंतिम दर पर बीज वितरण अनुदान अलग से दिया जाएगा।

फसलवार निर्धारित प्रति क्विंटल बीज की विक्रय दरें गेहूँ ऊंची जाति (दस वर्ष तक तथा अधिक की अवधि) के लिये चार हजार रुपये, गेहूँ बौनी जाति (दस वर्ष तक तथा अधिक की अवधि) के लिये 3700 रुपये, चना (दस वर्ष तक तथा अधिक अवधि) के लिये 6450 रुपये, मसूर (दस वर्ष तक तथा अधिक अवधि) के लिये 6350 रुपये, और मटर तथा अर्किल के लिये 4450 रुपये हैं।

किसान राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, सेवा सहकारी समिति तथा बीज संघ की सदस्य बीज उत्पादक समिति से अनुदान वाला प्रमाणित बीज खरीद सकते हैं।बीज वितरण पर अनुदान सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा किया जाएगा। किसानों को गेहूँ ऊंची जाति (दस वर्ष तक) 750 रुपये, गेहूँ ऊंची जाति (दस वर्ष से अधिक) 100 रुपये, गेहूँ बौनी जाति (दस वर्ष तक) 750 रुपये, गेहूँ बौनी जाति (दस वर्ष से अधिक) 100 रुपये, चना (दस वर्ष तक) 1300 रुपये, चना (दस वर्ष से अधिक) 500 रुपये, मसूर (दस वर्ष तक) 3200 रुपये, मसूर (दस वर्ष से अधिक) पर 1500 रुपये प्रति क्विंटल अनुदान राशि दी जाएगी। मटर तथा अर्किल पर अनुदान नहीं दिया जाएगा।

फसलों के प्रमाणित बीज वितरण पर अनुदान प्रति किसान अधिकतम दो हेक्टेयर भूमि के लिये आवश्यक बीज की मात्र पर ही तय किया जाएगा। डीबीटी के लिये किसान को आवश्यक दस्तावेज भू- अधिकार पुस्तिका, आधार कार्ड और बैंक खाता पासबुक की छायाप्रति संबंधित संस्था में जमा करनी होगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *