ई-कोर्ट प्रणाली पर राजस्व अधिकारियों की एक दिवसीय कार्यशाला संपन्न

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जोगी एक्सप्रेस

नसरीन अशरफ़ी

अम्बिकापुर 
राजस्व न्यायलयों में चल रहे प्रकरणों की वर्तमान स्थिति और प्रकरणों में पारित आदेशों की जानकारी अब आमजनता ई-कोर्ट वेबसाईट से ऑनलाईन प्राप्त कर सकेंगे। ई-कोर्ट प्रणाली के संबंध में आज यहां जिला पंचायत के सभाकक्ष में राजस्व विभाग की प्रमुख सचिव  रेणु  पिल्लई द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित कर सरगुजा संभाग के सभी राजस्व अधिकारियों को ई-कोर्ट प्रणाली के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।
राजस्व विभाग की प्रमुख सचिव रेणू पिल्लई ने ई-कोर्ट प्रणाली के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि जिले के सभी राजस्व न्यायलयों में राजस्व अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसलीदार तथा रीडर के नाम एवं उनके कार्य क्षेत्र की सूची कलेक्टर को उपलब्ध करायें। उन्होंने बताया कि हर राजस्व न्यायलय में एक पीठासीन अधिकारी नियुक्त किये जायेंगे। रेणु पिल्लई ने ई-कोर्ट में लॉगईन करने के तरीके की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि इसके लिए ग्यारह अंको का आईडी होगा जो कोषालय द्वारा प्रदाय किये जायेगें। इस इम्प्लॉयर कोड के माध्यम से लॉगईन कर संबंधित जिला या तहसील से आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने राजस्व अधिकारियों से कहा कि वे राजस्व प्रकरणों में निर्णय पारित करने के तत्काल बाद आदेश की कॉपी स्केनिंग कर ई-कोर्ट साईट में अपलोड करें ताकि जनसामान्य अपने राजस्व प्रकरणों में की गई कार्यवाही की जानकारी खुद ऑनलाई से प्राप्त कर सके।
राजस्व विभाग की प्रमुख सचिव रेणु पिल्लई ने सभी राजस्व अधिकारियों से कहा है कि वे हर प्रकरण को ऑनलाईन दर्ज करें। उन्होंने कहा कि किसी प्रकरण में मेन्यूल कार्यवाही न करें और सभी प्रकरण ऑनलाईन ही दर्ज करायें। उन्होंने बताया कि एक न्यायलय से दूसरे न्यायलय में प्रकरण ट्रांसफर होने की स्थिति में दूसरे न्यायलय में नये नम्बर नही रहेगा पूर्व न्यायलय में दर्ज प्रकरण क्रमांक ही रहेगा। ई-कोर्ट प्रणाली लागू होने के बाद अब राजस्व अधिकारियों को कोर्ट के दिन कोर्ट में बैठना आवश्यक होगा। अपरिहार्य कारणों से कोर्ट न बैठ पाने की स्थिति में कोर्ट की कार्यवाही स्थगित करने के लिए कारणों का उल्लेख करना होगा तथा उसी दिन अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित करना होगा। उन्होंने पीठासीन अधिकारियों और रीडरों के कार्यों की विस्तार से जानकारी दी और ई-कोर्ट प्रणाली के बारे में राजस्व अधिकारियों की शंकाओं का समाधान भी किया।
सरगुजा संभाग के कमिश्नर  टी.सी. महावर ने कहा कि ई-कोर्ट प्रणाली के बारे में कलेक्टर एवं अपर कलेक्टर, सभी अनुविभागीय अधिकारी, तहसलीदार और नायब तहसीलदारों के रीडरों के लिए प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था की जाये। उन्होंने ई-कोर्ट प्रणाली के क्रियान्वयन में संभावित कठिनाईयों की ओर प्रमुख सचिव राजस्व का ध्यान आकृष्ट किया तथा उनके निराकरण के लिए उचित कार्यवाही करने का आग्रह किया। 
इस एक दिवसीय ई-कोर्ट प्रणाली की कार्यशाला में संयुक्त सचिव भू-अभिलेख  पी. निहलानी और संचालक भू-अभिलेख  रमेश शर्मा ने ई-कोर्ट प्रणाली के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस कार्यशाला में सररगुजा कलेक्टर  भीम सिंह, सूरजपुर कलेक्टर  जी.आर. चुरेन्द्र, कोरिया के कलेक्टर  नरेन्द्र दुग्गा, बलरामपुर-रामानुजगंज कलेक्टर  अवनीश कुमार शरण और जशपुर की कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला तथा सभी जिलों के अपर कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी, डिप्टी कलेक्टर , तहसीलदार और नायब तहसीलदार उपस्थित थे।   

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